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कॉलेज के सामने खड़े होकर लड़कियों व आने-जाने वाली महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं ₹1,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया

श्रावस्ती। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में संचालित ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत गंभीर अपराधों में दोषियों को दंडित कर न्यायालय से सजा दिलाने हेतु निरंतर प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी द्वारा जनपद में लंबित मामलों की निजी रूप से मॉनिटरिंग करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह व संबंधित थाना प्रभारियों व पैरोकारों को प्रभावी पैरवी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए थे।
उक्त निर्देशों के अनुपालन में थाना हरदत्तनगर नगर गिरंट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 226/2024 धारा 296 BNS के अंतर्गत अभियुक्त सुरेश सिंह उर्फ पवन पुत्र पारसनाथ निवासी नैपुरा खुशामदपुरवा दाखिला मनिहारतारा थाना हरदत्तनगर नगर गिरंट जनपद श्रावस्ती के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की गई। अभियुक्त द्वारा इंटर कॉलेज के सामने खड़े होकर विद्यालय की लड़कियों व आने-जाने वाली महिलाओं को देखकर अश्लील हरकत करने व इशारे करने का अपराध सिद्ध हुआ। इस प्रकरण में दिनांक 07.07.2026 को *माननीय न्यायालय CJ/SD/ACJM जनपद श्रावस्ती विनीत कुमार यादव द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं ₹1,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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