मुजफ्फरनगर । 15 दिसंबर 2020 को वादिया निवासी मौ0 दक्षिणी बडकता रोड कस्बा व थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना बुढ़ाना पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त शाबिर पुत्र चुन्नू निवासी मौ0 दक्षिणी बडकता रोड कस्बा व थाना बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने तथा मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गयी है।
थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 527/2020 धारा- 376,323,506 भादवि व 5एन/6 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया था। थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा अभियुक्त शाबिर उपरोक्त को 16 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित की गयी व अभियुक्त के विरूद्ध 21 दिसंबर2020 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाया OperationConviction अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती इन्दु सिद्धार्थ के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना गजेन्द्र पाल सिंह एवं थाना प्रभारी बुढ़ाना सुभाष बाबू अत्री के नेतृत्व में थाना बुढ़ाना स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी तथा समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया।
अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। एडीजीसी विनय गोयल, एडीजीसी विक्रान्त राठी, एडीजीसी दीपक गौतम एवं कोर्ट पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी तथा साक्ष्यों के आधार पर आज 21 मई 2026 को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायधीश(पॉक्सों एक्ट) कोर्ट नं0-1, मुजफ्फरनगर मंजुला भालोटिया द्वारा आरोपी शाबिर उपरोक्त को धारा 5एन/6 पोक्सो एक्ट व धारा 323,506 भादवि में आजीवन कारावास व 53,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मुजफ्फरनगर पुलिस की त्वरित कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।












