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हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी भूमि से कब्जा हटा:श्रावस्ती में पट्टाधारकों को दिलाया गया उनका अधिकार


श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र स्थित पिपरा ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शुक्रवार को जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटाया और पात्र पट्टाधारकों को उनकी भूमि का अधिकार दिलाया। जानकारी के अनुसार, पिपरा गांव की सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इस कारण पात्र पट्टाधारकों को उनकी आवंटित भूमि का लाभ नहीं मिल पा रहा था। यह मामला न्यायालय तक पहुंचा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान इकौना के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) पीयूष कानूनगो, लेखपाल अमित सिंह, ग्राम प्रधान राजकुमार आर्य और प्रधान प्रतिनिधि सहित राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गिलौला थाने की पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया था। प्रशासन ने सबसे पहले सरकारी भूमि का सीमांकन कराया। इसके बाद अवैध कब्जाधारियों को हटाते हुए जमीन खाली कराई गई। पूरी प्रक्रिया के बाद संबंधित पट्टाधारकों को उनकी भूमि का विधिवत कब्जा सौंप दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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