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वांछित अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने की मुनादी:भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा आदेश का तामिला


सिद्धार्थनगर जिले के लोटन थाना पुलिस ने वांछित अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा आदेश का तामिला कराया है। यह कार्रवाई डुगडुगी पिटवाकर और लाउडहेलर के माध्यम से मुनादी कराकर की गई। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के आदेश, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी सदर विश्वजीत सौरयान के निर्देशन में की गई। थानाध्यक्ष हरिओम कुशवाहा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इसे अंजाम दिया। उद्घोषणा आदेश मु०अ०सं० 34/2026 से संबंधित है, जिसमें धारा 191(2), 127(2), 115(2), 352, 351(3), 105 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामले दर्ज हैं। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, सिद्धार्थनगर द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू के वांछित अभियुक्तों के खिलाफ यह आदेश तामिल किया गया। अभियुक्तों के घरों के सहजदृश्य स्थानों पर और उनके निवास ग्राम के मिनी सचिवालय व अन्नपूर्णा भवन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर धारा 84 बीएनएसएस की प्रति लगाई गई। इस दौरान लाउडहेलर के माध्यम से उनकी फरारी की उद्घोषणा भी की गई। जिन वांछित अभियुक्तों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई, उनमें रामअवध पुत्र सुखलाल (निवासी गदहमरवा, थाना कोतवाली लोटन), रामजीत पुत्र काशी (निवासी कोल्हुआ, थाना कोतवाली लोटन) और भरत पुत्र प्रहलाद (निवासी ग्राम कोल्हुआ छोटकाडीह, थाना कोतवाली लोटन) शामिल हैं। इस उद्घोषणा कार्रवाई में थानाध्यक्ष हरिओम कुशवाहा, उपनिरीक्षक रवीन्द्र यादव, हेड कांस्टेबल बृजभान यादव और महिला कांस्टेबल बबीता पासवान सहित लोटन थाना पुलिस टीम शामिल थी

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