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28 साल बाद दिवंगत प्रवक्ता के परिवार को राहत:23.97 लाख रुपए जारी करने पर फैसला सुरक्षित रखा, वेतन न मिलने पर 1998 में पहुंचे थे कोर्ट

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बस्ती के नेशनल इंटर कॉलेज, हरैया के दिवंगत अर्थशास्त्र प्रवक्ता चंद्रशेखर सिंह की 28 साल लंबी कानूनी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। सोमवार को उनके परिवार ने सिविल न्यायालय में आवेदन देकर न्यायालय के खाते में जमा ₹23.97 लाख की धनराशि कानूनी वारिसों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने की मांग की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। चंद्रशेखर सिंह की नियुक्ति 8 जुलाई 1991 को विद्यालय की प्रबंध समिति ने अर्थशास्त्र प्रवक्ता के पद पर की थी। उनके साथ नियुक्त अन्य चार शिक्षकों को नियमित वेतन मिलता रहा, लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिला। शिकायतों का समाधान न होने पर उन्होंने वर्ष 1998 में न्यायालय की शरण ली। 2005 में कोर्ट ने वेतन भुगतान का दिया था आदेश 4 जनवरी 2005 को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने शासन और जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को बकाया वेतन का भुगतान करने और भविष्य में नियमित वेतन देने का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना की कार्रवाई शुरू हुई। इसके तहत डीआईओएस का खाता सीज किया गया और बाद में कार्यालय की संपत्ति की कुर्की व नीलामी तक के आदेश जारी किए गए। विभाग की ओर से दायर अपीलें जिला न्यायालय और हाईकोर्ट दोनों ने खारिज कर दीं। कोर्ट के आदेश पर जमा हुई ₹23.97 लाख की राशि दिवंगत शिक्षक के अधिवक्ता अतुल संचय भट्ट ने बताया कि न्यायालय ने सेवा अवधि के पूरे बकाया वेतन की गणना कर ₹23.97 लाख के भुगतान का आदेश दिया था। आदेश के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती ने पूरी धनराशि सिविल न्यायालय के खाते में जमा करा दी है। वारिसों ने खातों में राशि हस्तांतरित करने की लगाई गुहार सोमवार को दिवंगत शिक्षक के पुत्र अनुराग सिंह और परिवार के अन्य सदस्य सिविल न्यायालय पहुंचे। उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि जमा धनराशि कानूनी वारिसों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाए। इस आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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