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कब और किन शर्तों पर अनशन खत्म करेंगे सोनम वांगचुक? खुद लिखी चिट्ठी

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 23वें दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने सफदरजंग अस्पताल से एक चिट्ठी लिखकर बताया है कि वह कब और किन शर्तों पर अपना अनशन खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह 20 जुलाई को अपना अनशन तोड़ देंगे लेकिन सरकार और सांसदों को उनकी कुछ मांगों को मानना होगा।

सोनम वांगचुक ने अस्पताल में खुद को अवैध हिरासत में बताया है। उन्होंने लिखा कि उन्हें आने-जाने से रोका गया है, बोलने और संपर्क करने की आजादी पर पाबंदी लगा दी गई है। 20 जुलाई को ‘चलो संसद’ मार्च की तैयारी चल रही है।

हजारों समर्थक जंतर मंतर पर जुटे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके रातभर प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाते रहे। लोग साथी प्रदर्शनकारियों को गमछे और दुपट्टे से हवा करते भी नजर आए।

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सोनम वांगचुक की शर्तें क्या हैं?

सोनम वांगचुक ने अपनी चिट्ठी में तीन शर्तें बताई हैं-

  • पहली शर्त: सरकार हाल ही में शिक्षा व्यवस्था में हुई गड़बड़ियों जैसे पेपर लीक के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करे।
  • दूसरी शर्त: सांसद और राजनीतिक पार्टियां संसद में इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन दें।
  • तीसरी शर्त: अलग-अलग दलों के नेता अस्पताल आकर उन्हें यह आश्वासन दें।

गीतांजलि, सोनम वांगचुक की पत्नी:-
अस्पताल में सोनम वांगचुक के डॉक्टरों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। कोई भी अस्पताल मरीज पर जबरन अपना इलाज नहीं थोप सकता।

सोनम वांगचुक की पत्नी ने क्या कहा है?

सोनम वांगचुक पत्नी गीतांजलि ने कहा कि अगर सांसद शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही का मुद्दा उठाने का भरोसा दें तो उनके पति अनशन समाप्त कर देंगे। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वे NEET पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्याओं जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहते हैं।

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क्या यह प्रदर्शन हो पाएगा?

दिल्ली पुलिस ने मार्च को अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने कहा कि संसद की ओर कोई मार्च की अनुमति नहीं ली गई है और न ही दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी अनधिकृत प्रदर्शन में शामिल न हों।

क्यों सोनम वांगचुक को छोड़ नहीं रही दिल्ली पुलिस?

दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने उन्हें डॉक्टरों के साथ सहयोग करने को कहा और स्वास्थ्य रिपोर्ट तीन दिनों में मांगी है। अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।


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