Homeजिला / लोकल (Local News)सुप्रीम कोर्ट सख्त: दिल्ली में महिला वकील पर हमले के मामले में...

सुप्रीम कोर्ट सख्त: दिल्ली में महिला वकील पर हमले के मामले में स्वतः संज्ञान, पुलिस को निर्देश


नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक महिला अधिवक्ता पर कथित बर्बर हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) लिया और मामले को गंभीर बताते हुए दिल्ली पुलिस को कई अहम निर्देश जारी किए।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग वाला एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके बाद अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को जानकारी दी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मुख्य आरोपी, जो पीड़िता का पति है, को 25-26 अप्रैल की रात गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी मनोज कुमार, जो सोनिया विहार का निवासी है, को खजूरी खास इलाके से पकड़ा गया। उस पर आरोप है कि उसने 22 अप्रैल को अपनी 38 वर्षीय पत्नी पर चाकू से हमला किया। पूछताछ में आरोपी ने पारिवारिक विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है।
अदालत ने मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया और कहा कि जांच अधिकारी महिला हो तो बेहतर होगा, जो एसीपी या डीसीपी रैंक की हो।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक और गंभीर मुद्दे पर चिंता जताई। अदालत ने निर्देश दिया कि यह जांच की जाए कि घायल महिला को तीन अलग-अलग अस्पतालों ने भर्ती करने से कथित रूप से इनकार क्यों किया। कोर्ट ने कहा कि गंभीर स्थिति में मरीज को समय पर इलाज न मिलना बेहद चिंताजनक है और इसके लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
इसके अलावा, पीठ ने उस आरोप पर भी संज्ञान लिया जिसमें कहा गया है कि पीड़िता के ससुराल पक्ष दो नाबालिग बच्चों को अपने साथ ले गया है और उनका कोई पता नहीं चल रहा है। अदालत ने पुलिस को दोनों बच्चों का तुरंत पता लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारी को मामले की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच घरेलू विवाद समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कर रही है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments