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बस्ती में नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के मामले में अदालत ने दोषी को शुक्रवार को कठोर सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 2.31 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह कार्रवाई ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हुई। यह मामला थाना कलवारी क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 20 दिसंबर 2025 को पीड़िता के परिजन की तहरीर पर थाना कलवारी में आरोपी मंदीप पासवान निवासी बैड़ारी एहतमाली, मइपुर, थाना कलवारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने, उसे धमकाने और अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का आरोप था। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की गई। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह के निर्देशन में पैरवी सेल और थाना कलवारी पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी ढंग से मुकदमे की पैरवी की। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एएसजे/विशेष पॉक्सो न्यायालय, बस्ती ने आरोपी मंदीप पासवान को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 2,31,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल कठोर कारावास:कोर्ट ने 2.31 लाख का जुर्माना लगाया, 7 महीने बाद आया फैसला
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