महाराजगंज जनपद के बृजमनगंज थाना क्षेत्र में गाली-गलौज, मारपीट और जानमाल की धमकी के एक पुराने मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया है। जेएम फर्स्ट न्यायालय ने गुरुवार, 20 अगस्त 2026 को अभियुक्त संताराम पुत्र लालसा को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। संताराम कानापार, थाना बृजमनगंज का निवासी है। यह मामला बृजमनगंज थाने में मु0अ0सं0 138/2004 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506 और 336 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त पर गाली-गलौज करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 40 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस विभाग ने बताया कि अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय और मजबूत पैरवी के कारण इस मामले में अभियुक्त को सजा मिल पाई। इस पूरी प्रक्रिया में पैरोकार कृष्णकांत यादव, थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा और सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) राकेश भूषण सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बृजमनगंज के थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत ऐसे सभी लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी की जाएगी। उनका उद्देश्य है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके, जिससे न्याय सुनिश्चित हो सके।
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अभियुक्त को 1 दिन की सजा, 1200 रुपए जुर्माना:बृजमनगंज में गाली-गलौज, मारपीट और जानमाल की धमकी मामले में फैसला
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