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परसा-परशुरामपुर मार्ग पर स्थित एक उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। कृषि विभाग ने यह कार्रवाई ओवररेटिंग की शिकायत सही पाए जाने के बाद की है। यह कार्रवाई कृषि मंत्री के औचक निरीक्षण के बाद हुई। निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री ने दुकान के स्टॉक और बिक्री रजिस्टर की जांच की। उन्होंने कुछ किसानों से फोन पर बात कर उर्वरकों के बिक्री मूल्य की जानकारी भी ली। जिला कृषि अधिकारी बी आर मौर्य ने बताया कि जांच में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने (ओवररेटिंग) की शिकायत सही पाई गई। कृषि विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। संबंधित उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही, थोक उर्वरक विक्रेता मेकेसर्स आरसी गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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ओवररेटिंग पर उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित:परसा-परशुरामपुर मार्ग पर कृषि मंत्री के औचक निरीक्षण के बाद विभाग ने की कार्रवाई
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