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महाराष्ट्र में राज्य बस डिपो के आसपास बिना लाइसेंस वाले पैसेंजर कैरियर पर कार्रवाई

महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (MSRTC) ने ST बस स्टेशनों के पास चल रही गैर-कानूनी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के खिलाफ पूरे राज्य में सख्ती से कार्रवाई शुरू की है। यह खास ड्राइव 5 जून को शुरू हुई और 15 जून तक चलेगी। इस कैंपेन से पैसेंजर सेफ्टी बेहतर होगी और गैर-कानूनी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों से कॉर्पोरेशन को होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा।(Maharashtra Cracks Down on Unlicensed Passenger Carriers Around State Bus Depots)

MSRTC बस स्टेशनों के आसपास 200 मीटर का नो-पार्किंग ज़ोन सख्ती से लागू

इस ड्राइव के तहत, अधिकारी पूरे महाराष्ट्र में सभी MSRTC बस स्टेशनों के आसपास 200 मीटर का नो-पार्किंग ज़ोन सख्ती से लागू करेंगे। प्राइवेट गाड़ियों को पैसेंजर को चढ़ाने या उतारने के लिए इस एरिया में पार्क करने की इजाज़त नहीं होगी। यह रोक कॉर्पोरेशन की गाड़ियों पर लागू नहीं होगी।

यह कैंपेन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और MSRTC चेयरमैन प्रताप सरनाइक के निर्देशों के बाद शुरू किया गया था। उन्होंने अधिकारियों से बस स्टैंड के पास चल रहे गैर-कानूनी पैसेंजर ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई को और सख्त करने को कहा था। इसके बाद, MSRTC सिक्योरिटी और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पूरे राज्य में सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए।

चीफ सिक्योरिटी और विजिलेंस ऑफिसर डॉ. प्रियंका नारनवारे द्वारा जारी एक ऑफिशियल सर्कुलर के मुताबिक, यह ड्राइव बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के एक आदेश के मुताबिक चलाई जा रही है। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि प्राइवेट गाड़ियां पैसेंजर के चढ़ने और उतरने के लिए बस स्टेशनों के 200 मीटर के अंदर पार्क न हों।

सर्कुलर में कहा गया है कि कोर्ट के आदेश को ठीक से लागू करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। इसने अधिकारियों को बस स्टेशन इलाकों में और उसके आसपास बिना इजाज़त पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन को रोकने का भी निर्देश दिया।

यह एनफोर्समेंट कैंपेन राज्य के सभी बड़े MSRTC डिवीजनों को कवर करता है, जिसमें मुंबई, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, अमरावती और नागपुर शामिल हैं। पूरे महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट-लेवल ऑफिस भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं।

MSRTC ने डिवीजनों और डिपो को जॉइंट एनफोर्समेंट टीम बनाने का निर्देश दिया है। इन टीमों में डिवीजनल ट्रैफिक ऑफिसर, डिपो मैनेजर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ट्रैफिक कंट्रोलर और सिक्योरिटी और विजिलेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारी शामिल होंगे।

सर्कुलर में डिपार्टमेंट हेड को भी कैंपेन में एक्टिव रूप से हिस्सा लेने के लिए कहा गया है। उन्हें अपने-अपने इलाकों में एनफोर्समेंट एक्शन लेने के बाद कम्प्लायंस रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है।

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने कहा कि बस स्टेशनों के पास गैर-कानूनी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि MSRTC पूरे महाराष्ट्र में आम लोगों के लिए लाइफलाइन का काम करता है। उन्होंने कहा कि बिना इजाज़त के पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की इनकम पर असर डालता है और पैसेंजर सेफ्टी को लेकर भी चिंता पैदा करता है। उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकने और कानून को सख्ती से लागू करने के लिए अलग-अलग अथॉरिटीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन की अपील की।

यह एनफोर्समेंट कैंपेन तब आया है जब MSRTC अपनी फाइनेंशियल हालत को मज़बूत करने के लिए काम कर रहा है। कॉर्पोरेशन पूरे महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसेंजर सर्विस को बेहतर बनाने की भी कोशिश कर रहा है।

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