Homeउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)ग्राम प्रधान, सचिव से 33 लाख की होगी वसूली:बर्दिया लोहार पंचायत में...

ग्राम प्रधान, सचिव से 33 लाख की होगी वसूली:बर्दिया लोहार पंचायत में वित्तीय अनियमितता पर हाईकोर्ट का आदेश

#बस्ती_न्यूज

बस्ती के दुबौलिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत बर्दिया लोहार में वित्तीय अनियमितता का बड़ा खुलासा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर निवर्तमान ग्राम प्रधान अंजली चौहान और तत्कालीन पंचायत सचिव विनय कुमार शुक्ल से कुल 33,62,657 रुपए की वसूली की जाएगी। जिलाधिकारी ने न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में वसूली की कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। यह मामला तब सामने आया जब दुबौलिया ब्लॉक के रमना तौफीर निवासी सूरज सिंह ने लोकायुक्त से शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव ने मिलीभगत कर वित्तीय अनियमितता की है। शिकायत की प्रारंभिक जांच परियोजना निदेशक, डीसी मनरेगा और उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग की संयुक्त टीम ने की, जिसमें कई आरोप सही पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि ग्राम प्रधान ने नियमों के विरुद्ध जाकर अपने भाई की फर्म को भुगतान किया था। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए थे और पंचायत सचिव के निलंबन की कार्रवाई की थी। इसके खिलाफ ग्राम प्रधान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान के अधिकार बहाल करते हुए मामले की अंतिम जांच कराने का निर्देश दिया। इसके बाद जिलाधिकारी ने कोर्ट के आदेश पर जिला विकास अधिकारी एवं लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां की एक टीम गठित कर जांच कराई। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की। हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट का परीक्षण करते हुए ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव को सरकारी धन के गबन का दोषी पाया, जिसके बाद अब 33.62 लाख रुपए की वसूली सुनिश्चित की जाएगी।
#बस्ती न्यूज़ टुडे

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular