बस्ती: पिता की बेची जमीन पर बेटे ने लिया लोन, केस दर्ज

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  • 13 वर्ष बाद खारिज दाखिल कराते समय बैनामेदार को हुई जानकारी
  • बैनामा करने वाले की 2015 में हो चुकी है मौत

कलवारी। पति-पिता की बेची जमीन पर मां-बेटे के लोन लेने का मामला प्रकाश में आया है। बैनामा लेने वाले को इस बात की जानकारी 13 वर्ष बाद तब हुई जब वह खारिज दाखिल कराने लगा। न्यायालय के आदेश पर कलवारी पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है।

न्यायालय में दिए गए प्रार्थनापत्र में हीरावती पत्नी रामरूप निवासी धनौवा थाना कलवारी ने कहा है कि गांव के बुधिराम से 26 मार्च 2010 को पांच गाटों से 211 एयर जमीन निर्धारित रुपये डेढ़ लाख देकर बैनामा कराया था। बैनामा के कुछ दिन बाद बुधिराम की मौत हो गई। वह 26 मई 2023 को बैनामा सुदा जमीन के दाखिल खारिज पति के साथ कराने तहसील पहुंची तो पता चला कि वर्ष 2015 में बुधिराम की मौत के बाद उनके बेटे अनिल कुमार व उनकी पत्नी संवारी देवी ने वरासत कराकर बडौदा यूपी बैंक के गायघाट शाखा से 1,67,000 रुपये लोन ले लिया गया है। जबकि दोनों लोग यह जानते थे कि जमीन बुधिराम बेच चुके हैं।

उन्होंने यह भी लिखा है कि तहसील कर्मियों की मिली भगत से उनकी जमीन हड़पने की नियत से अनिल कुमार व संवारी देवी ने कूटरचित तरीके से लोन लिया। न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को आरोपियों पर केस पंजीकृत करने का आदेश दिया था। थानाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

कलवारी, बस्ती। कलवारी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पिता/पति द्वारा किए गए बैनामा सुदा जमीन पर मां बेटे द्वारा बैंक ऋण लेने के मामले में मुकदमा पंजीकृत किया है। न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में कलवारी थाना क्षेत्र के धनौवाँ गाँव निवासिनी हीरावती पत्नी रामरूप ने लिखा है कि उनके द्वारा गांव के बुधिराम से 26 मार्च 2010 को 5 गाटों से 211 एयर जमीन निर्धारित रुपया डेढ़ लाख देकर बैनामा कराया था। बैनामा के कुछ दिन बाद बुधिराम की मौत हो गई । वह 26 मई 2023 को बैनामा सुदा जमीन के खारिज दाखिल हेतु पति के साथ तहसील पहुंची तो पता चला कि 2015 में बुधिराम की मौत के बाद उनके लड़के अनिल कुमार व उनकी पत्नी संवारी देवी द्वारा वरासत कराकर बडौदा यूपी बैंक के गायघाट शाखा से 167000 रूपये लोन ले लिया गया था जबकि दोनों लोग यह जानते थे कि जमीन बुधिराम द्वारा बेची जा चुकी है। उन्होंने यह भी लिखा है कि तहसील कर्मियों की मिली भगत से उनकी जमीन हड़पने की नीयत से अनिल कुमार व संवारी देवी द्वारा कूटरचित तरीके से लोन लिया गया है। मामले में न्यायालय द्वारा 11 अगस्त 2023 को आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया था।

इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष कलवारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच किया जा रहा है।