Homeउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)मारपीट में मौत, दो अभियुक्तों को पांच साल की सजा:श्रावस्ती कोर्ट ने...

मारपीट में मौत, दो अभियुक्तों को पांच साल की सजा:श्रावस्ती कोर्ट ने सुनाया फैसला, पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगा


श्रावस्ती की कोतवाली भिनगा क्षेत्र में मारपीट के बाद घायल व्यक्ति की मौत के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय श्रावस्ती ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। पुलिस विभाग ने शुक्रवार 4:00 बजे के बाद बताया की अदालत ने दोनों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है। पुलिस के अनुसार, वादी की छत की रेलिंग गिराने को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान अभियुक्तों ने गाली-गलौज करते हुए वादी के पिता के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया गया इस मामले में पुरे खैरी निवासी इमरान उर्फ अली अहमद पुत्र रिजवान और रिजवान पुत्र सकूर के खिलाफ कोतवाली भिनगा में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने धारा 323/34, 304/34, 504 और 427 भादवि के तहत कार्रवाई की थी। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय श्रावस्ती ने सुनवाई पूरी करने के बाद दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया। न्यायालय ने उन्हें पांच वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने इस फैसले को ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण एवं चिन्हित अभियोगों की स्वयं मॉनिटरिंग की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकार द्वारा मामले में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप अभियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलाई गई।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular