नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उद्योगपति बीना मोदी और वरिष्ठ वकील ललित भसीन के विरूद्ध समीर मोदी की ओर से दर्ज केस को निरस्त कर दिया है। जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच ने ये आदेश समीर मोदी की ओर से केस वापस लेने की सूचना के बाद दिया।
सोमवार को सुनवाई के दौरान बीना मोदी, समीर मोदी और ललित भसीन कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। सभी पक्षकारों से बात करने पर कोर्ट ने पाया कि समझौता बिना किसी समझौता पत्र या किसी राशि पर सहमत हुए ही किया गया है।
कोर्ट ने समीर मोदी से पूछा कि क्या आपने समझौता कर लिया है। तब समीर मोदी ने कहा कि उन्होंने अपना केस वापस ले लिया है। उसके बाद कोर्ट ने समीर मोदी की ओर से दर्ज कराए गए केस को निरस्त करने का आदेश दिया।
न्यायालय ने उद्योगपति बीना मोदी व ललित भसीन के विरुद्ध केस किया निरस्त
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