संत कबीर नगर, पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन एवं व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा अरविन्द शर्मा* के नेतृत्व आज दिनांक 07.05.2026 को 03 अभियुक्ताओं नाम पता 01. शीला देवी पत्नी संतोष ग्राम अमिलहवा पचपोखरी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 02. उषा देवी पत्नी विकास ग्राम पैकवलिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 03. अदिती पत्नी विशाल ग्राम सरही कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को एक अदद पीली धातु सोने की चैन, एक आधार कार्ड की छाया प्रति, एक अदद पैन कार्ड की छाया प्रति तथा एक अदद पर्स व 6500रु0 के साथ दुधारा सीएचसी अस्पताल तिराहा से गिरफ्तार किया गया ।
*पहली घटनाः-* दिनाँक 05.05.2026 को वादिनी अफसाना खातून पत्नी मो० यासीन ग्राम बरड़ाड कोठी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मैं दिनांक 2.5.2026 को ग्राम पिपरा हंकार से ऑटो पकड़कर सेमरियावां जा रही थी । जिसमें 03 महिलाएं पहले से बैठकर आ रही थी, ऑटो में मुझे बैठने के बाद तीनों महिलाओं ने मुझे अपनी बातों में उलझा दिया तथा मेरे पास छोटा सा पर्स था जिसमें मेरा सोने का चैन, आधार कार्ड व पैन कार्ड की छायाप्रति था जिसे पर्श सहित चुरा लिये जब मैं कुछ देर बाद सेमरियावां बाजार में समय करीब 2:00 बजे दिन में उतरी तो देखी कि मेरा पर्स जब नहीं मिला हमने इधर-उधर खोजा तो नहीं मिला उस ऑटो में तीन महिलाएं जो पहले से बैठी थी मुझे अशंका है कि वही तीनों मिलकर मेरा पर्श चुराई है जिसमें से एक महिला के गले पर जले का निशान है । उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 190/2026 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।
*दूसरी घटनाः-* दिनाँक 03.04.2026 को वादी श्री विवेक कुमार त्रिपाठी पुत्र बृजेश्वर त्रिपाठी निवासी मिश्रवलिया पंडित थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा मेंहदावल पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी नानी अमृता देवी पत्नी बैजनाथ मिश्र ग्राम मिश्रवलिया पंडित थाना मेंहदावल को दिनांक 28.02.26 को समय करीब शाम 08 बजे मेंहदावल बाजार से आटो में बैठकर अपने घर जा रही थी मेहदावल अस्पताल के पास पहुंची, तभी अज्ञात द्वारा मेरी नानी का गले का चैन चुरा लिया गया । मेरी नानी बहुत खोज बीन की मगर अज्ञात चोर का कोई पता नही चला । प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 120/2026 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।
*पूछताछ विवरणः-* पकड़े गये अभियुक्ताओं से पूछताछ करने पर बतायी कि बीते शनिवार को हम लोग लोहरौली से ई-रिक्शा से सेमरियावाँ जा रही थी उसी ई रिक्शा में बैठी एक नकाबपोश महिला को अपनी बातों में उलझाकर उसका पर्स हमलोग चुरा लिये थे उसी पर्स में एक सोने की माला और आधार कार्ड व पैन कार्ड की छाया प्रति थी जिसे बेचने के लिए उस अज्ञात व्यक्ति का पुलिया पर बैठकर इंतजार कर रही थी तथा करीब दो ढाई महिने पहले शाम को मेंहदावल बाजार मे बैठी एक टेम्पू पर एक महिला का हम तीनो ने मिलकर गले से सोने का चैन चुरा ली थी । चोरी किये उक्त चैन को पहले ही 32000/- रूपये में उस अज्ञात व्यक्ति को बेच दिये थे। तथा उस पैसे को हमलोग आपस मे बराबर बराबर बांट लिये थे। आज जो पैसा हमलोगो के पास से मिला है वह उसी में से बचा हुआ पैसा है। बाकी पैसा खर्च हो गया है ।












