फरेंदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बृजमनगंज थाना क्षेत्र के 28 साल पुराने मारपीट के एक मामले में सोमवार को फैसला सुनाया है। अभियुक्त रामदवर पुत्र कोमल यादव, निवासी गौहरपुर, पुरन्दरपुर को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि यह घटना 28 वर्ष पूर्व 16 अक्टूबर 1998 को हुई थी। अभियुक्त रामदवर ने वादी रामबृक्ष, निवासी बृजमनगंज के साथ मारपीट की थी और उसे जानमाल की धमकी भी दी थी। पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में मजबूत पैरवी की और आवश्यक गवाहों को पेश किया। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
Maharajganj News, Maharajganj Hindi News, Maharajganj latest update, UP News, Maharajganj breaking news, MNT News Bharat Maharajganj, Maharajganj local news, Maharajganj crime news, Maharajganj politics, Uttar Pradesh Samachar, महराजगंज समाचार, महराजगंज आज की ताज़ा खबर, महराजगंज न्यूज़ अपडेट.##MNTNewsBharat, #MNTNews, #BreakingNews, #HindiNews, Maharajganj Update, #LatestNewsUP
महराजगंज में 28 साल पुराने मारपीट मामले में फैसला:अभियुक्त को एक दिन की सजा, 500 रुपये अर्थदंड
RELATED ARTICLES
Recent Comments
on Hello world!












