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फर्जी शिकायत पर नंबर ब्लॉक करने पर हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई कड़ी फटकार

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ पुलिस के साइबर सेल को उस महिला के मोबाइल नंबर को बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया है, जिसे उसके पति की शिकायत के बाद पत्नी का नंबर ब्लॉक कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस ने पति द्वारा पति-पत्नी के बीच वैवाहिक कलह के कारण की गई एक फर्जी शिकायत के आधार पर नंबर को ब्लॉक कर दिया था। अदालत ने कहा कि राज्य एजेंसियों के इस तरह के लापरवाह रवैये से किसी नागरिक के साथ इस तरह का अन्याय नहीं किया जा सकता।

पत्नी ने अपना मोबाइल नंबर बहाल करने के लिए एक रिट याचिका दायर की थी। मार्च में न्यायालय ने लखनऊ पुलिस आयुक्त कार्यालय के साइबर सेल के प्रभारी अधिकारी से पूछा था कि नंबर क्यों ब्लॉक किया गया था। 15 मई को न्यायालय ने कहा कि वह पुलिस द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है।

याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 5 के बीच स्पष्ट रूप से वैवाहिक विवाद है, और जो भी शिकायत है, वह याची के पति की ओर से है। लखनऊ पुलिस आयुक्त कार्यालय के साइबर सेल प्रभारी के व्यक्तिगत हलफनामे में लिया गया रुख बेहद गैर जिम्मेदाराना है।

उन्होंने साइबर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त डेटा को ब्लॉक करने, डेबिट करने या फ्रीज करने के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के किसी आदेश का हवाला दिया है।

ये ऐसे आदेश हैं जिनका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए,” न्यायालय ने कहा।न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और पुलिस को आदेश दिया कि वह महिला के नाम पर पहले से मौजूद नंबर को बहाल करना सुनिश्चित करे।

अदालत ने आदेश दिया कि साइबर सेल के प्रभारी, आयुक्त, लखनऊ, संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता-मोबाइल सेवा कंपनी (जो जियो टेलीकॉम सर्विस लिमिटेड प्रतीत होती है) से संपर्क करने के बाद याचिकाकर्ता का मोबाइल नंबर बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे और आवश्यक कदम उठाने के बाद एक सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करेंगे।

न्यायालय ने पति को यह कारण बताने का भी निर्देश दिया कि उसे अपनी पत्नी पर निराधार शिकायत दर्ज कराने के लिए हर्जाना क्यों नहीं देना चाहिए।

 

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