मुंबई। मुंबई में होटल, रेस्तरां, बार और पार्टी हॉल में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) का अग्निशमन विभाग सख्त हो गया है। बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने पर अब प्रतिष्ठानों को 120 दिनों की लंबी मोहलत नहीं दी जाएगी। निर्धारित समय में फायर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं करने पर बिजली और पानी की आपूर्ति काटने की कार्रवाई की जा सकती है।
अग्निशमन विभाग के अनुसार, जनवरी 2026 से अब तक मुंबई में 428 होटल, रेस्तरां, बार और पार्टी हॉल का निरीक्षण किया गया है। इनमें से 17 प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा प्रणाली बंद या अनुपस्थित पाए जाने पर नोटिस जारी किए गए हैं।
दिल्ली में आगजनी की घटना के बाद चला अभियान
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित ‘फ्लोरिश स्टे’ (Flourish Stay) रेस्तरां में लगी भीषण आग में 23 लोगों की हुई दर्दनाक मौत के बाद मुंबई के होटल और रेस्तरां की अग्नि सुरक्षा-व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी के तहत अग्निशमन विभाग नियमित निरीक्षण के साथ व्यापक स्तर पर जांच अभियान चला रहा है। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक, पहले अग्नि सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए 120 दिनों का समय दिया जाता था। हालांकि, अब महाराष्ट्र फायर सर्विस एक्ट के तहत संबंधित अधिकारियों द्वारा केवल दो सप्ताह से एक महीने तक की समय-सीमा दी जा रही है। इस अवधि में आवश्यक अग्नि सुरक्षा-व्यवस्था नहीं करने पर बिजली और पानी का कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
अवैध गैस सिलेंडरों पर भी कार्रवाई
होटल और रेस्तरां में गैस सिलेंडर विस्फोट की घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन विभाग अवैध रूप से इस्तेमाल किए जा रहे सिलेंडरों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने वर्ष 2025 में 190 अवैध सिलेंडर जब्त किए थे, जबकि वर्ष 2026 में अब तक 58 सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं।
जांच और कार्रवाई के आंकड़े
वर्ष 2025 में कुल 2,721 होटल, बार और अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने पर 22 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए। जनवरी 2026 से अब तक 428 होटल और रेस्तरां की जांच की गई। इनमें 17 स्थानों पर अग्नि सुरक्षा प्रणाली नहीं मिलने पर नोटिस जारी किए गए।












