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मारपीट के मुकदमे में तीन आरोपी बरी:श्रावस्ती कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया


श्रावस्ती की एक अदालत ने मारपीट के एक मामले में शनिवार को तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती के न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार यादव की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामला थाना हरदत्तनगर गिरंट में दर्ज किया गया था। इसमें ग्राम देवरनिया निवासी नसीम खां पिता बशीर खां, अनीस खां पुत्र हनीफ खां और नफीस खां पिता हनीफ खां आरोपी थे। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (मारपीट), 504 (गाली-गलौज) और 506 (जान से मारने की धमकी) के तहत आरोप लगाए गए थे। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। न्यायालय में गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया गया। अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता रामानंद यादव ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषमुक्त करने का आदेश दिया।

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