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आईजीआरएस में लापरवाही पर कार्रवाई:हरैया के तत्कालीन तहसीलदार पर एक्शन की संस्तुति, लेखपाल निलंबित

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मुख्यमंत्री कार्यालय के कड़े रुख के बाद बस्ती की हरैया तहसील में प्रशासनिक अमले पर कार्रवाई की गई है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत को बिना जांच ‘बलहीन’ बताकर बंद करने के मामले में हरैया के तत्कालीन तहसीलदार अभयराज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। वहीं, घोर लापरवाही और उच्चाधिकारियों को गुमराह करने के आरोप में क्षेत्रीय लेखपाल हेमनाथ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह मामला जनसुनवाई समाधान प्रणाली (IGRS) से जुड़ा है। ग्राम खैरी ओझा निवासी राम सुन्दर ओझा ने गांव की विभिन्न कीमती सरकारी गाटा संख्याओं पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। वह पिछले तीन वर्षों से इस भूमि को मुक्त कराने के लिए प्रयास कर रहे थे। जब जिलाधिकारी बस्ती ने मामले की पुनः जांच कराई, तो राजस्व टीम की घोर लापरवाही उजागर हुई। उप जिलाधिकारी (SDM) हरैया उमाकान्त तिवारी द्वारा की गई जांच में निलंबित लेखपाल हेमनाथ की गंभीर कमियां पाई गईं। शिकायती पत्र में गाटा संख्या दर्ज होने के बावजूद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शिकायतकर्ता ने कोई संख्या नहीं दी है। इसके अतिरिक्त, शिकायत 13 जनवरी 2026 की थी, लेकिन रिपोर्ट को सही दिखाने के लिए 28 अक्टूबर 2025 का पुराना स्पॉट मेमो संलग्न कर दिया गया। लेखपाल ने बिना किसी स्थलीय परीक्षण और तथ्यों की जांच के मनमुताबिक फर्जी आख्या तैयार की थी। उन्होंने यह दलील भी दी कि शिकायतकर्ता ने पुरानी रंजिश के तहत यह शिकायत की है, जिसे अधिकारियों ने खारिज कर दिया। एसडीएम उमाकान्त तिवारी के अनुसार, तत्कालीन तहसीलदार ने बिना किसी पर्यवेक्षण के सरसरी तौर पर जांच आख्या अग्रसारित कर मामला ‘स्पेशल क्लोज’ कर दिया था। एसडीएम उमाकान्त तिवारी ने कहा कि तत्कालीन तहसीलदार का यह कृत्य उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली का खुला उल्लंघन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के विपरीत काम करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। निलंबित लेखपाल हेमनाथ को तहसील हरैया के रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। पूरे प्रकरण की गहन विभागीय जांच के लिए नायब तहसीलदार गौर को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
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