नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अनिल अंबानी को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनिल अंबानी के लोन खाते को फर्जी करार देने के बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई और इंडियन ओवरसीज बैंक के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि अंतरिम आदेश को इस तरह पलटना ठीक नहीं है। खाते को फर्जी करार देने से उन्हें कोई पैसा उधार नहीं देगा। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि अनिल अंबानी के खिलाफ पैसों की हेराफेरी की सीबीआई और ईडी जांच कर रही है।












