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बस्ती। नगर थाना क्षेत्र में मदरसा प्रबंध समिति में फर्जी दस्तावेजों के जरिए बदलाव के मामले में नामजद चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। यह फैसला न्यायालय ने सुनाया। जिन आरोपियों की याचिका खारिज हुई है, उनमें अब्दुल कादिर, अब्दुल सलाम, हुसैन रजा और अब्दुल अजीज शामिल हैं। यह मामला मुकदमा अपराध संख्या 149/2026 से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मटेरा स्थित मदरसा अरबिया अहले सुन्नत तालीमुल इस्लाम अशरफिया की प्रबंध समिति के मूल पदाधिकारियों को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से मृत दर्शाया गया। इसके बाद उनके नाम समिति से हटा दिए गए। आरोप है कि ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर का उपयोग कर सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स के समक्ष एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था। इस शपथपत्र के आधार पर मुख्य आरोपी अब्दुल रब ने अपने परिजनों को समिति में पदाधिकारी और सदस्य बनवा लिया। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोप पूरी तरह निराधार हैं। अभियुक्तों ने किसी भी प्रकार का फर्जी शपथपत्र या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें रंजिशवश इस मुकदमे में फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने बताया कि आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और गिरफ्तारी की आशंका के चलते उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की थी। अदालत ने केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अवलोकन किया। न्यायालय ने पाया कि मामले में फर्जी दस्तावेजों के उपयोग और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। अदालत ने यह भी नोट किया कि अग्रिम जमानत के आवेदक मुख्य आरोपी अब्दुल रब के करीबी रिश्तेदार हैं और प्रथम दृष्टया जांच में उनकी भूमिका की पड़ताल जारी है। इन सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने कहा कि आरोपियों को अग्रिम जमानत दिए जाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नहीं हैं। परिणामस्वरूप, चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी गई। इस मामले की विवेचना अभी भी जारी है।
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मदरसा समिति में फर्जीवाड़े के आरोपी:चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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