Homeमुंबई (Mumbai)महाराष्ट्र पब्लिक एक्ट 2016 में बदलाव को मंज़ूरी

महाराष्ट्र पब्लिक एक्ट 2016 में बदलाव को मंज़ूरी

कैबिनेट मीटिंग में राज्य में नए कॉलेजों, विस्तार, नई फैकल्टी, करिकुलम और नए सब्जेक्ट, बैच वगैरह को फ़ाइनल मंज़ूरी देने के हिसाब से एकेडमिक साल 2026-27 के लिए महाराष्ट्र पब्लिक एक्ट 2016 में बदलाव को मंज़ूरी दे दी गई। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।(Amendments to the Maharashtra Public Act 2016 approved)

कॉलेज या इंस्टिट्यूशन शुरू करने और उन्हें परमिशन देने की डेडलाइन 30 जून

इस फ़ैसले के मुताबिक, इस एक्ट के नियमों के मुताबिक नए कॉलेज या इंस्टिट्यूशन शुरू करने और उन्हें परमिशन देने की डेडलाइन 30 जून, 2026 होगी। इस एक्ट, 2016 में प्रस्तावित एक्सटेंशन कवि वाइस चांसलर कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी, रामटेक पर भी लागू होगा।

महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स एक्ट 2017 में बदलाव

कैबिनेट मीटिंग में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स एक्ट 2017 के नियमों के हिसाब से महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स एक्ट 2017 में बदलाव को मंज़ूरी दी गई। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।

गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स काउंसिल की 56वीं मीटिंग में, भारत सरकार ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स एक्ट, 2017 के अलग-अलग सेक्शन में बदलाव किए हैं। मीटिंग में उन बदलावों को मंज़ूरी दी गई जो इन नियमों के हिसाब से सही हैं। इसके अनुसार, महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स एक्ट, 2017 में बदलाव किया जाएगा और इस बारे में ड्राफ़्ट को मंज़ूरी दी गई।

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