पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय ASJ-12 सुलतानपुर द्वारा आरोपी शादाब खान पुत्र इस्माइल खान नि0 हरखपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर । थाना को0नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 582/2023 धारा 354ख/354घ/504/506 भा0द0वि0, 7/8, 11/12 पाक्सो एक्ट व 67 आई0टी0 एक्ट के अभियुक्त को धारा 504/506 भा0द0वि0, 8, 12 पाक्सो एक्ट व 67 आई.टी. एक्ट के अन्तर्गत 05 वर्ष का कठोर कारावास तथा 25,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग दिनांक 23.06.2023 समय 14:29 बजे थाना को0नगर पर पंजीकृत हुआ जिसमें अभियुक्त शादाब खान द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग बहन के साथ छेडछाड़ करना, फोन पर गाली गलौज देना, जान से मारने की धमकी देना तथा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के सम्बन्ध में विवेचक नि0 श्री राम आशीष उपाध्याय द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना से साक्ष्य के क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 18.07.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप पाक्सो एक्ट के आरोपी शादाब खान पुत्र इस्माइल खान नि0 हरखपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर को सजा सुनाई गयी ।*
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