पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय ASJ-1 सुलतानपुर द्वारा आरोपी 01. अशोक कुमार शुक्ल 02. लल्लन शुक्ल पुत्रगण केशवराज शुक्ल उर्फ केशवराम नि0गण शिवकली नरोत्तमपुर थाना कूरेभार जनपद सुलतानपुर 03. दिनेश पाठक पुत्र राजेन्द्र पाठक नि0 पाठक पुरवा, हन्ना हरौरा थाना कूरेभार जनपद सुलतानपुर । थाना कूरेभार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 266/2010 धारा 307/504/506 भा0द0वि0 के *अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष के कारावास तथा 50-50 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।
प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग दिनांक 30.04.2010 समय 18:45 बजे थाना कूरेभार पर पंजीकृत हुआ जिसमें अभियुक्त 01. अशोक कुमार शुक्ला 02. लल्लन शुक्ल 03. दिनेश पाठक द्वारा वादी मुकदमा को गाली गलौज करते हुए मुकदमे में सुलह करने का दबाव बनाना मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फायर कर घायल कर देने के सम्बन्ध में विवेचक उ0नि0 श्री राम हर्ष यादव द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना से साक्ष्य के क्रम में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 25.06.2010 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के प्रयास के आरोपी 01. अशोक कुमार शुक्ल 02.लल्लन शुक्ल पुत्रगण केशवराज शुक्ल उर्फ केशवराम नि0गण शिवकली नरोत्तमपुर थाना कूरेभार जनपद सुलतानपुर 03. दिनेश पाठक पुत्र राजेन्द्र पाठक नि0 पाठक पुरवा, हन्ना हरौरा थाना कूरेभार जनपद सुलतानपुर को 10-10 वर्ष के कारावास तथा 50-50 हजार रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।*
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