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मंडी लाइसेंस नवीनीकरण में व्यापारियों को बड़ी राहत, गारंटर नियमों पर बनी सहमति

मंडी सचिव और व्यापारिक संगठनों की बैठक में निकला समाधान, सैकड़ों व्यापारियों को मिलेगा लाभ

फर्रुखाबाद : मंडी लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया में व्यापारियों को आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर बुधवार को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष संजय गुप्ता एवं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आदेश अग्निहोत्री ने मंडी सचिव से उनके कार्यालय में मुलाकात कर विस्तृत वार्ता की। बैठक में व्यापारियों के समक्ष आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को प्रमुखता से उठाया गया।

गारंटर संबंधी समस्याओं पर हुई विस्तृत चर्चा

वार्ता के दौरान मंडी लाइसेंस नवीनीकरण में गारंटर (जमानतदाता) की अनिवार्यता से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि अनेक लाइसेंसधारियों को केवल इस कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि उनके पूर्व गारंटरों का निधन हो चुका है अथवा जिन व्यापारियों ने गारंटी दी थी, उनके लाइसेंस किसी कारणवश निरस्त हो गए हैं।

ऐसी परिस्थितियों में मंडी लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया बाधित हो रही थी और व्यापारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

केवल विशेष परिस्थितियों में ही देना होगा नया गारंटर

मंडी सचिव के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद यह सहमति बनी कि जिन लाइसेंसधारियों के गारंटरों की मृत्यु हो चुकी है या जिनके गारंटरों के लाइसेंस निरस्त हो गए हैं, केवल उन्हीं मामलों में नए गारंटर की आवश्यकता होगी।

इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए किसी प्रकार की नई गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। इस निर्णय से बड़ी संख्या में व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पांच वर्षीय और आजीवन लाइसेंसधारियों को भी राहत

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि पांच वर्षीय अथवा आजीवन लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को नवीनीकरण के लिए किसी अतिरिक्त प्रपत्र या दस्तावेज की औपचारिकता पूरी नहीं करनी होगी।

इस निर्णय से जनपद के सैकड़ों व्यापारियों को अनावश्यक भागदौड़ और प्रशासनिक जटिलताओं से राहत मिलेगी तथा नवीनीकरण प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल हो सकेगी।

व्यापारिक संगठन बोले- व्यापारियों के हित सर्वोपरि

व्यापारिक संगठनों के जिलाध्यक्ष संजय गुप्ता एवं आदेश अग्निहोत्री ने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए संगठन निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने सभी लाइसेंसधारी व्यापारियों से अपील की कि यदि मंडी लाइसेंस नवीनीकरण से संबंधित किसी प्रकार की समस्या या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तो वे संगठन के पदाधिकारियों से संपर्क करें, ताकि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जा सके।

व्यापारिक समुदाय ने फैसले का किया स्वागत

व्यापारिक समुदाय ने मंडी प्रशासन और व्यापारिक संगठनों के बीच हुई इस सहमति का स्वागत करते हुए इसे व्यापारियों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है।

व्यापारियों का मानना है कि इस निर्णय से मंडी लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और सुगम बनेगी तथा अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्ति मिलेगी।

 

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