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दिल्ली हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह दोषी करार


नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर की गयी हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत के मामले में बिहार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजू सिंह को दोषी करार दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले में राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने राजू सिंह की सजा पर 9 जून को विचार करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (खंड दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट ने 23 नवंबर 2023 को इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था। कोर्ट ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (खंड दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत जबकि राजू सिंह की पत्नी रेणु, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह पर साक्ष्य मिटाने का आरोप तय किया था।
नव वर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 2018 को दिल्ली स्थित अंबेडकर कॉलोनी मंडी गांव के रोज फार्म में हर्ष फायरिंग के दौरान महिला अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। शिकायतकर्ता विकास गुप्ता के मुताबिक उनकी पत्नी ने राजू सिंह को गले लगाया, जिसके बाद वो उसके साथ डांस करने के लिए डीजे के पास चला गया। इस दौरान उसने देखा कि राजू सिंह, सुरक्षा गार्ड और कुछ दूसरे लोग अपने-अपने हथियारों से हवा में फायर कर रहे थे। पांच मिनट के बाद उसने देखा कि राजू सिंह दोबारा हवा में फायर कर रहा था। अचानक शिकायतकर्ता ने देखा कि उसकी पत्नी गिर गई जिसे देखने के लिए वो दौड़ा। उसने देखा, उसकी पत्नी बेहोश है और उसके चेहरे पर खून है। इसके बाद शिकायतकर्ता कुछ मेहमानों के साथ पत्नी को लेकर कार से फोर्टिस अस्पताल ले गया।इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 सितंबर 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
 

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