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11 वर्षीय मासूम से दरिंदगी करने वाले को कोर्ट का सबक, 20 साल की जेल व जुर्माना

जौनपुर। यूपी के जौनपुर की अदालत ने एक ऐसा ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है, जिससे पूरे इलाके के अपराधियों की रूह कांप गई है। खुटहन थाना क्षेत्र में एक 11 साल के अबोध बच्चे का जीवन तबाह करने वाले कुकर्मी नितिन तिवारी (निवासी मेढ़ा, खुटहन) को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने मंगलवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास (सश्रम जेल) और 50,500 रुपये के भारी अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। जुर्माना नहीं भरा, तो इसे 6 महीने और अतिरिक्त जेल की सजा भुगतना होगा।

यह रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक घटना अप्रैल 2021 की है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। पीड़ित मासूम सिर्फ 11 साल का था और कक्षा 5 का छात्र था। घटना वाले दिन शाम करीब 5 बजे नितिन तिवारी ने उस बच्चे की बेबसी का फायदा उठाया। वह बहला-फुसलाकर मासूम को गांव के ही एक सुनसान नाले की तरफ ले गया। वहां चीखते-चिल्लाते और रहम की भीख मांगते बच्चे की एक न सुनी और आरोपित ने उसके साथ अप्राकृतिक दुराचार कर मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दीं।

शाम को जब पीड़ित का पिता काम से वापस घर लौटा, तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में उसकी पत्नी और लहूलुहान मासूम बेटा फूट-फूटकर रो रहे थे। मां की गोद में सिर छिपाकर सिसकते हुए मासूम ने अपने साथ हुई उस खौफनाक दरिंदगी की एक-एक बात पिता को बताई। पीड़ित पिता आरोपित के घर शिकायत करने पहुंचा, तो वहां शर्मिंदा होने के बजाय उसके परिवार वाले पीड़ित पिता को सरेआम भद्दी-भद्दी गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडे लेकर मारने के लिए दौड़ा लिया।

दबंगों की धमकी से डरे बिना पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा। खुटहन पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्परता से जांच की और कोर्ट में पुख्ता सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल की।अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों के बीच हुई बहस के बाद बचाव पक्ष ने आरोपित को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पीड़ित बच्चे के आंसू और अकाट्य गवाहों के सामने आरोपित का झूठ ताश के पत्तों की तरह ढह गया।

अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को परखने के बाद नितिन तिवारी को इस घिनौने अपराध का मुख्य दोषी पाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों के साथ ऐसी हैवानियत समाज के माथे पर कलंक है। अदालत ने उसे 20 साल के लिए जेल भेज दिया।

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