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बस्ती में एक युवक की संदिग्ध पदार्थ खाने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने सागर पेट्रोल पंप के मालिक, उनकी पत्नी और मैनेजर समेत चार लोगों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है और जांच शुरू कर दी गई है। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर में स्थित बसिया हर्दिया बुजुर्ग के पास ‘सागर पेट्रोल पंप’ पर हुई। मां सुभावती देवी (पत्नी राजाराम, निवासी बसिया, थाना कोतवाली, जनपद बस्ती) ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके बेटे अमित को प्रतिवादियों ने जबरन कोई संदिग्ध वस्तु खिला और पिला दी थी। विषाक्त पदार्थ के सेवन के बाद अमित की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई। उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद अमित को बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सुभावती देवी की शिकायत पर पुलिस ने चार नामजद लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। इनमें पेट्रोल पंप मालिक ब्रम्हाकान्त सागर (पुत्र राम निहोर लाल), उनकी पत्नी गीता भारती, पेट्रोल पंप मैनेजर राधेश्याम (पुत्र अज्ञात) और सुनील (पुत्र राधेश्याम) शामिल हैं। यह घटना 28 फरवरी 2026 को रात करीब 9:00 बजे हुई थी। पीड़ित पक्ष लगातार न्याय के लिए प्रयास कर रहा था, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने 12 जून 2026 को रात 20:13 बजे मुकदमा दर्ज किया।
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बस्ती में युवक की मौत, जहर देने का आरोप:बस्ती में पेट्रोल पंप मालिक, मैनेजर समेत 4 पर गैर-इरादतन हत्या का केस
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