दिल्ली दंगों में आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने ताहिर के साथ में चार अन्य को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। दिल्ली पुलिस ने सभी दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने इसी मामले में ताहिर हुसैन समेत 5 को दोषी ठहराया था।
कोर्ट ने क्या कहा?
पुलिस ने कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की। इसपर कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि पांचों दोषियों की तरफ से कोई हिंसक रवैया या जुर्म करने की आदत थी। कोर्ट ने कहा कि सभी दोषी पहले किसी जुर्म में शामिल नहीं थे, ऐसे में सभी को जेल में अनुशासित रखा जा सकता है। इन्हें जेल के नियमों के मुताबिक, रखा जा सकता है।
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