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सबरीमाला समेत धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में केरल के सबरीमाला मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश और कथित भेदभाव से जुड़े मामलों पर सुनवाई जारी है। इसके लिए 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की गई है, जो 2018 के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं पर विचार कर रही है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने अहम टिप्पणी करते हुए पूछा कि यदि किसी आस्थावान भक्त को देवता को छूने से रोका जाता है, तो क्या ऐसे में संविधान उसकी रक्षा नहीं करेगा। अदालत में यह बहस जारी है कि क्या जन्म या परंपरा के आधार पर किसी को पूजा-अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

मंदिर के पक्ष की ओर से दलील दी गई कि पूजा की परंपराएं और अनुष्ठान धर्म का अभिन्न हिस्सा हैं और इन्हें धार्मिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, श्रद्धालु को मंदिर की परंपराओं और देवता के स्वरूप को स्वीकार करना होता है।

यह मामला सिर्फ सबरीमाला तक सीमित नहीं है। अदालत अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी विचार कर रही है। इनमें मस्जिदों और दरगाहों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश, पारसी महिलाओं के अग्नि मंदिर में अधिकार, बहिष्कार की प्रथाएं और दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़े प्रश्न शामिल हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई का कार्यक्रम तय किया है और सभी पक्षों को समयसीमा के भीतर अपनी दलीलें पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने भी इन समीक्षा याचिकाओं का समर्थन किया है, जिससे यह मामला और महत्वपूर्ण हो गया है।

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