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‘पति की उम्र नहीं छीन सकती मां बनने का हक’ : कलकत्ता हाईकोर्ट

कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) गर्भधारण कराने की प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि यदि कोई महिला असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) Act, 2021 के तहत उम्र और स्वास्थ्य की सभी शर्तें पूरी करती है, तो केवल पति की उम्र तय सीमा से अधिक होने के आधार पर उसे IVF उपचार से वंचित नहीं किया जा सकता।

यह मामला एक ऐसे दंपति से जुड़ा है, जिनकी शादी 2014 में हुई थी और वे लंबे समय से संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे थे। दंपति ART बैंक ( IVF ) के जरिए बच्चा चाहते थे। हालांकि, अस्पताल ने इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि पति की उम्र 57 वर्ष थी। ART Act के तहत पुरुषों के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष निर्धारित है। वहीं पत्नी की उम्र 49 वर्ष है और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वह उम्र और स्वास्थ्य, दोनों के आधार पर IVF के लिए पूरी तरह पात्र हैं।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने कहा कि महिला ही गर्भधारण करती है और बच्चे को जन्म देती है। यदि वह कानून के तहत IVF के लिए पात्र है, तो सिर्फ पति की अधिक उम्र उसके उपचार में बाधा नहीं बन सकती। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पति की भूमिका एक सहयोगी की होती है और इस मामले में वह बच्चे के जन्म की चिकित्सा प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ART Act में तय आयु सीमा का उद्देश्य इस तकनीक के दुरुपयोग को रोकना है, लेकिन कानून की ऐसी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए जिससे किसी पात्र महिला को उपचार से वंचित होना पड़े। अदालत ने अपने 2024 के एक पुराने फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें इसी तरह की परिस्थितियों में IVF की अनुमति दी गई थी।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ART Act किसी महिला को अकेले ART सेवाएं लेने से नहीं रोकता। यदि महिला कानून के तहत सभी शर्तें पूरी करती है, तो ART क्लिनिक केवल पति की उम्र का हवाला देकर इलाज से इनकार नहीं कर सकता। हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि आयु सीमा का पालन जरूरी है और हर मामले का फैसला उसके तथ्यों और कानून के अनुसार किया जाएगा।

इन सभी पहलुओं को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने संबंधित अस्पताल को निर्देश दिया कि वह दंपति को कानून के प्रावधानों के अनुसार IVF उपचार उपलब्ध कराए।

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