सिद्धार्थनगर के खुनियांव क्षेत्र अंतर्गत टिकुइया चौराहा स्थित स्टार यूपी 55 होटल, रेस्टोरेंट पर शुक्रवार को पूर्ति विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान होटल में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग का मामला सामने आया, जिसके बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। पूर्ति निरीक्षक खुनियाँव द्वारा किए गए निरीक्षण में रसोईघर में दो घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडर चूल्हे में जलते हुए पाए गए। इसके बाद होटल के स्टोर रूम की सघन जांच की गई, जहां से सात अन्य घरेलू एवं तीन व्यावसायिक गैस सिलेंडर सहित कुल 12 सिलेंडर बरामद हुए। मौके पर मौजूद कर्मचारी इन सिलेंडरों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज, पासबुक अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि होटल संचालक मोहम्मद सलीम, निवासी ग्राम पंचायत गंगवल, द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार, यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 का खुला उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरांत होटल स्वामी मोहम्मद सलीम के विरुद्ध थाना इटवा में आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला पूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खुनियांव में स्टार होटल में अवैध गैस सिलेंडर भंडारण मिला:पूर्ति विभाग की छापेमारी, संचालक पर FIR दर्ज
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