श्रावस्ती में एक महिला से अश्लील हरकत के मामले में अभियुक्त रिहान को न्यायालय उठने तक के कारावास और ₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत की गई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य गंभीर अपराधों में शामिल दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाना है। इसी क्रम में, पुलिस अधीक्षक श्री राहुल भाटी ने जनपद में लंबित मामलों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश चंद्र उत्तम और अन्य संबंधित अधिकारियों को मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के अनुपालन में, थाना हरदत्तनगर गिरंट में मु0अ0सं0 180/2024 धारा 296 BNS के तहत पंजीकृत मामले में प्रभावी पैरवी की गई। इस मामले में छेदागांव, थाना हरदत्तनगर गिरंट, जनपद श्रावस्ती निवासी रिहान पुत्र सहजाद अभियुक्त था। न्यायालय में महिला के साथ अश्लील हरकत करने का उसका अपराध सिद्ध हुआ। दिनांक 18 अप्रैल 2026 को माननीय न्यायालय CJ/SD/ACJM जनपद श्रावस्ती ने अभियुक्त रिहान को न्यायालय उठने तक के कारावास और ₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
ऑपरेशन कनविक्शन का एक्शन:श्रावस्ती में महिला से अश्लील हरकत करने वाले रिहान को सजा, कोर्ट उठने तक जेल और जुर्माना
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