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केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के वीडियो सोशल मीडिया से हटाने का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को सुनवाई से हटाने की मांग करने वाली याचिका पर हुई सुनवाई से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस वी कामेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश देने के साथ ही अरविंद केजरीवाल को नोटिस भी जारी किया।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफार्म मेटा ने कहा कि उसने कुछ यूआरएल को हटा दिया है। सुनवाई के दौरान गूगल की ओर से कहा गया कि उसने यूट्यूब का कोई लिंक नहीं हटाया है, क्योंकि उनमें कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग नहीं है।

इसका याचिकाकर्ता ने विरोध किया और कहा कि उन लिंक में भी कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो मौजूद हैं। उसके बाद कोर्ट ने गूगल को निर्देश दिया कि वो कोर्ट की कार्यवाही से संबंधित सभी वीडियो हटाएं। इसके पहले 22 मार्च को जस्टिस तेजस करिया ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

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