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बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के महुआडाबर गांव में हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। प्रथम पक्ष के रामकेवल सिंह उर्फ कुट्टी सिंह ने अपनी तहरीर में बताया कि बुधवार शाम करीब 5:45 बजे प्रशांत सिंह, राजेश्वर सिंह, अमित सिंह और दो अज्ञात लोग उनके घर पहुंचे। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। रामकेवल सिंह के अनुसार, इसी दौरान प्रशांत सिंह ने कट्टे से फायर किया, जिसकी गोली उनके सिर के ऊपर से निकल गई। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पीछा कर राघवपुर के पास प्रशांत सिंह को असलहे के साथ पकड़ लिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। रामकेवल सिंह की तहरीर पर पुलिस ने प्रशांत सिंह, राजेश्वर सिंह, अमित सिंह और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस-2023 की धारा 191(2), 191(3), 190, 351(3), 352, 109(1) तथा आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, दूसरे पक्ष से जयहरिगोबिंद सिंह ने भी तहरीर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुराने मुकदमे में समझौते का दबाव बनाने के दौरान उनके पुत्र प्रशांत सिंह और उसके साथियों पर हमला किया गया। जयहरिगोबिंद सिंह ने यह भी दावा किया कि फायरिंग के बाद प्रशांत के हाथ में जबरन तमंचा थमा दिया गया था। जयहरिगोबिंद सिंह की तहरीर के आधार पर रामकेवल सिंह उर्फ कुट्टी सिंह, मयंक श्रीवास्तव, अमूल सिंह राणा और दो से तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस-2023 की धारा 191(2), 191(3), 190 एवं 109(1) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गौर थानाध्यक्ष अतुल अंजान ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मामले दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है।
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महुआडाबर फायरिंग मामले में दोनों पक्षों पर केस दर्ज:बस्ती के गौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने की कार्रवाई
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