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बस्ती के कप्तानगंज में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन मोदनवाल की पत्नी को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से बड़ी राहत मिली है। आयोग ने बिजली विभाग द्वारा जारी ₹1,87,827 का बिल पूरी तरह निरस्त कर दिया है। पीड़िता के परिवार के नाम पहले से वैध बिजली कनेक्शन थे। इसके बावजूद, विभाग ने कथित फर्जी कनेक्शन दिखाकर उनके नाम लाखों रुपये का बकाया डाल दिया था। इस संबंध में कई बार शिकायतें की गईं, यहां तक कि बिजली मंत्री तक भी मामला पहुंचाया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद यह मामला उपभोक्ता फोरम पहुंचा। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने पाया कि बिजली विभाग की कार्रवाई मनमानी और त्रुटिपूर्ण थी। आयोग ने अपने आदेश में ₹1,87,827 के बिल को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्देश दिया। साथ ही, उपभोक्ता के खिलाफ कोई वसूली कार्रवाई न करने को कहा। आयोग ने विभाग को 45 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति के रूप में ₹35,000 प्रार्थिनी को देने का भी आदेश दिया।
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पूर्व भाजपा नेता की पत्नी को राहत:उपभोक्ता आयोग ने ₹1.87 लाख का बिजली बिल रद्द किया, ₹35,000 मुआवजे का आदेश
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