पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन विधानसभा चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें 2023 विधानसभा चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिका को सुनवाई योग्य माना गया था। अब इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में आगे जारी रहेगी। यह चुनाव याचिका भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल ने दायर की है। उनका आरोप है कि मतदान से पहले लागू 48 घंटे के साइलेंस पीरियड के दौरान भूपेश बघेल ने रोड शो किया, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धा
सुप्रीम कोर्ट से भूपेश बघेल को झटका, पाटन चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई
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