महाराजगंज के बृजमनगंज क्षेत्र के किसान शिव प्रकाश जायसवाल ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन पर पराली जलाने के आरोप में कार्रवाई की गई है, लेकिन उन्हें आज तक इसका आधार या साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। जायसवाल ने बताया कि उन्होंने 15 अप्रैल 2026 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत फरेंदा तहसील के लोक सूचना अधिकारी को एक आवेदन भेजा था। इस आवेदन में लेखपाल की रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, फोटो, जीपीएस लोकेशन, निरीक्षण विवरण और नोटिस जारी करने के आधार सहित अन्य संबंधित अभिलेखों की जानकारी मांगी गई थी। विभाग ने यह आवेदन 16 अप्रैल 2026 को प्राप्त कर लिया था। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद उन्हें न तो कोई सूचना उपलब्ध कराई गई और न ही कोई जवाब दिया गया। इससे पहले भी उन्होंने तहसीलदार को कई शिकायत पत्र दिए थे और चालान निरस्त करने की मांग की थी। जायसवाल का कहना है कि किसी भी किसान के खिलाफ कार्रवाई होने पर उसे कार्रवाई का आधार जानने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि लेखपाल की रिपोर्ट या मौके का निरीक्षण हुआ था, तो उसकी प्रमाणित प्रतियां, फोटो और जीपीएस लोकेशन जैसे अभिलेख सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं। यह मामला केवल एक किसान से संबंधित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा है। जायसवाल ने बताया कि वे इस संबंध में प्रथम अपील दायर कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच तथा हस्तक्षेप की मांग करेंगे। इस संबंध में तहसीलदार विशिष्ट कुमार वर्मा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और जांच के लिए संबंधित लेखपाल को आदेशित किया गया है।
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किसान पर पराली जलाने की कार्रवाई:बृजमनगंज के किसान ने प्रशासनिक पारदर्शिता पर उठाए सवाल
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