नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम में कथित अनियमितताओं के मामले में राज्य के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी को निर्देश दिया कि वे जांच में सहयोग करेंगे और अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करेंगे। साथ ही वे गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके पहले मद्रास हाईकोर्ट ने सेंथिल बालाजी की याचिका खारिज कर दी थी।
पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
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