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हत्या के प्रयास में दो दोषी करार:बहराइच कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा, जुर्माना भी लगाया


बहराइच जिला सत्र न्यायालय ने जानलेवा हमले के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला 13 साल पुराना है। कैसरगंज थाना क्षेत्र के सिदरखा गांव निवासी राम सिंह ने थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि गांव के ही देशराज और वलराज ने उनके बेटे धर्मेंद्र सिंह को धोखे से अपने घर बुलाया और कुल्हाड़ी से सिर पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने राम सिंह की तहरीर के आधार पर देशराज और वलराज के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की। सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने छह जून को अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी करने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने दोनों दोषियों, देशराज और वलराज, को चार वर्ष के कारावास के साथ छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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