श्रावस्ती पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसे शादी का झांसा देकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी हरदत्तनगर गिरंट थाना क्षेत्र से की गई। अभियुक्त को माननीय न्यायालय भिनगा, श्रावस्ती रवाना किया गया है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत, हरदत्तनगर गिरंट पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यह मामला मु0अ0सं0 063/2026 से संबंधित है, जो 24 अप्रैल 2026 को वादी मुकदमा की तहरीर पर थाना हरदत्तनगर गिरंट में धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान सामने आया कि अभियुक्त मंसूर (उम्र करीब 26 वर्ष), पुत्र राहत अली, निवासी ललकगाँव, तिवारीगाँव, थाना हरदत्तनगर गिरंट, जनपद श्रावस्ती ने वादी की नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने में मदद की थी और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। इसके बाद प्रकरण में धारा 61(2), 65(1), 69 बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) और 5L/6 पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं। अभियुक्त मंसूर को 26 मई 2026 को खान चौराहा के आगे तालाब के पास, ग्राम मिर्जापुर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक महिमानाथ उपाध्याय, उपनिरीक्षक मो0 इमरान, हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार और हेड कांस्टेबल प्रभुनाथ यादव शामिल थे। यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक चन्द्रकेश सिंह और क्षेत्राधिकारी भिनगा भरत पासवान के कुशल निर्देशन में की गई।
श्रावस्ती में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:शादी का झांसा देकर भगाने का आरोप, पॉक्सो एक्ट भी लगा
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