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रेलवे टेंडर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छह मई को आएगा कोर्ट का फैसला 


नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने पर फैसला फिलहाल टाल दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि अब इस मामले में आरोप तय करने पर निर्णय 06 मई को सुनाया जाएगा। इससे पहले कोर्ट ने 13 फरवरी को इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किया गया है, जिसमें कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने इससे पहले 28 जनवरी 2019 को इस केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर नियमित जमानत दी थी। वहीं, 19 जनवरी 2019 को सीबीआई के मामले में भी लालू यादव को जमानत मिल चुकी है।

आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और बाद में टेंडर प्रक्रिया के जरिए रांची और पुरी स्थित होटलों का आवंटन निजी कंपनी को कर दिया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस प्रक्रिया में अनियमितताएं हुईं, जिसकी जांच अब मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी की जा रही है।

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