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कोर्ट ने हथियार डीलर संजय भंडारी की कुछ संपत्तियों को जब्त करने की दी इजाजत


नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगोड़ा करार दिए गए हथियार डीलर संजय भंडारी की कुछ संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत दे दी है। स्पेशल जज संजय जिंदल ने संजय भंडारी की दूसरी संपत्तियों को जब्त करने पर 18 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 18 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पांच जुलाई 2025 को कोर्ट ने संजय भंडारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया था। ईडी की ओर से कहा गया था कि संजय भंडारी की भारत, दुबई और ब्रिटेन में बेनामी संपत्तियां हैं। दिल्ली के वसंत विहार, पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शाहपुर जाट के अलावा नोएडा और गुरुग्राम में भी बेनामी संपत्तियां हैं। इसके अलावा कई बैंक खाते संजय भंडारी की पत्नी के नाम से हैं। ईडी ने कहा था कि संजय भंडारी के पास सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है। कोर्ट के इस फैसले का संजय भंडारी की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है जो अभी लंबित है।
कोर्ट ने दिसंबर 2023 में ईडी की ओर से संजय भंडारी के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। पूरक चार्जशीट में संयुक्त अरब अमीरात के बिजनेसमैन सीसी थम्पी और ब्रिटेन स्थित व्यवसायी सुमित चड्ढा का नाम शामिल किया है। उनमें से संजय भंडारी कथित तौर पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी है। ईडी के मुताबिक उसने सुमित चड्ढा और उसकी पत्नी को समन जारी किया था लेकिन दोनों जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए।
ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि यूपीए के शासनकाल में भंडारी ने कमीशन लिया और लंदन में संपत्ति खरीदी, जिसके लाभार्थी मालिक रॉबर्ट वाड्रा हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के आरोपों को गलत बताया था। इस मामले में पहले ईडी ने हथियार डीलर संजय भंडारी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दक्षिण दिल्ली में पंचशील पार्क में पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थित संपत्ति को कब्जे में लिया था जो कि एसबी हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड कराई गई है। ईडी ने 2017 में भंडारी और दूसरे आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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