सिद्धार्थनगर: बांसी में छेड़खानी के आरोपी को एक साल की सजा: एक हजार रुपये का जुर्माना, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाई सजा

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सिद्धार्थनगर जिले के बांसी में छेड़खानी के एक आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसी ने एक साल का साधारण कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। यह कार्रवाई “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल और कोतवाली बांसी पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण संभव हो पाई।




पुलिस की पैरवी का बड़ा योगदान

पुलिस अधीक्षक सुश्री प्राची सिंह के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी करने के प्रयासों के तहत बुधवार शाम को यह निर्णय लिया गया। न्यायाधीश पंकज के द्वारा वाद संख्या 2406/1991 मु.अ.सं. 163/1986 के तहत आरोपी सोलहा उर्फ रविंद्र पुत्र सुभकरन निवासी मथुरापुर कोतवाली बांसी को छेड़खानी और धमकी देने के मामले में एक साल का साधारण कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

इस सजा में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय और न्यायालय के पैरोकार आरक्षी राजू यादव का योगदान सराहनीय रहा।

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