कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कोलकाता नगर निगम द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों पर अंतरिम यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। ये नोटिस दक्षिण-पूर्व कोलकाता के तिलजला और तोपसिया इलाके की कुछ कथित अवैध इमारतों को लेकर जारी किए गए थे।
उल्लेखनीय है कि तिलजला इलाके में हाल ही में एक फैक्टरी में लगी भीषण आग में दो लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद नगर निगम ने कई भवनों को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए थे।
मामले की सुनवाई अवकाशकालीन पीठ की न्यायाधीश न्यायमूर्ति शम्पा दत्त पाल ने की। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को नियमित पीठ के समक्ष होगी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने अदालत में दलील दी कि भवनों के किरायेदारों को मकान खाली करने के लिए बहुत कम समय का नोटिस दिया गया था।
वहीं, नगर निगम के वकील ने अदालत को बताया कि जिन इमारतों को नोटिस जारी किया गया, उनके पास स्वीकृत भवन नक्शा नहीं था।












