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बकाया ऋण की वसूली को लेकर राजस्व विभाग की कार्रवाई, बंधक कृषि भूमि पर लगाया लाल झंडा

 

हर्रैया/सिकंदरपुर (बस्ती)। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की मखौड़ा धाम शाखा से संबंधित ऋण खाते में बकाया धनराशि की वसूली को लेकर शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 को राजस्व विभाग द्वारा बंधक कृषि भूमि की कुर्की एवं जब्ती की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई उप जिलाधिकारी, तहसील हर्रैया के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 158 एवं 162 के तहत संपादित की गई।

जानकारी के अनुसार ग्राम रायपुर टप्पा सिकन्दरपुर, तहसील हर्रैया, जनपद बस्ती निवासी पित्तरदीन पुत्र मोती पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की देय धनराशि बकाया थी। ऋण खाते में कुल ₹4,15,316 रुपये तथा देय ब्याज बकाया बताया गया है। निर्धारित धनराशि का भुगतान न किए जाने के बाद राजस्व विभाग द्वारा बैंक की वसूली संबंधी कार्रवाई के तहत बंधक भूमि/अचल संपत्ति की कुर्की की गई।

कार्रवाई के दौरान संबंधित बंधक भूमि पर लाल झंडा लगाकर कुर्की/जब्ती की स्थिति प्रदर्शित की गई। साथ ही मौके पर सार्वजनिक उद्घोषणा कराकर ग्रामीणों एवं आमजन को अवगत कराया गया कि उक्त संपत्ति कुर्क/जब्त है। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना संपत्ति का विक्रय, हस्तांतरण, दान अथवा किसी अन्य प्रकार से निस्तारण किया जाना प्रतिबंधित है।

इस दौरान राजस्व विभाग की ओर से नायब तहसीलदार आनंद स्वरूप यादव, अमीन बवाली यादव, वीरेन्द्र सिंह, प्रेम नारायण शुक्ला, श्याम नारायण पाठक समेत अन्य राजस्व कर्मी मौजूद रहे। वहीं बैंक की ओर से क्षेत्रीय प्रबंधक रमेश चन्द्र चौधरी एवं उप क्षेत्रीय प्रबंधक (DRM) भूपेन्द्र नाथ पाण्डेय की मौजूदगी रही।

इसके अलावा शाखा प्रबंधक चित्रा सिंह (मखौड़ा धाम), विश्वजीत पाठक (कोहरायें), प्रवीण सिंह (अमारी बाजार), रंजीत वर्मा (विक्रमजोत), रणंजय मौर्य (सिकन्दरपुर) तथा साहिल खान (चौरी) सहित बैंक के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

राजस्व विभाग एवं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति में पूरी कार्रवाई नियमानुसार संपादित की गई। बंधक संपत्ति पर लाल झंडा लगाकर उसकी कुर्की/जब्ती की जानकारी सार्वजनिक की गई तथा ग्रामीणों को संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के अनधिकृत लेन-देन से दूर रहने की हिदायत दी गई।

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