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बैंक बकाया वसूली पर प्रशासन सख्त, भूमि कुर्क:डुमरियागंज में बकायेदार की 5.99 लाख की संपत्ति जब्त


डुमरियागंज तहसील प्रशासन ने बैंक बकाया वसूली के मामले में गुरुवार को कड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने एक बकायेदार की भूमि कुर्क कर दी। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार विष्णु प्रसाद सिंह के नेतृत्व में तहसील और बैंक प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से की गई। जानकारी के अनुसार, ग्राम वासादरगाह निवासी अब्दुल गनी पुत्र लाल मोहम्मद पर भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा, डुमरियागंज का 5,99,926 रुपये बकाया है। लंबे समय से यह राशि जमा नहीं की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया। नायब तहसीलदार विष्णु प्रसाद सिंह ने बताया कि तहसील क्षेत्र के ग्राम फत्तेपुर, तप्पा छपिया, परगना रसूलपुर में स्थित गाटा संख्या 397 (रकबा 0.1500 हेक्टेयर) और गाटा संख्या 427 (रकबा 0.1660 हेक्टेयर) में बकायेदार के हिस्से की भूमि कुर्क की गई है। यह कार्रवाई उपजिलाधिकारी के 07 अप्रैल 2025 के स्वीकृति आदेश के अनुपालन में की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुर्क की गई संपत्ति का किसी भी प्रकार से हस्तांतरण, बिक्री, दान या अन्य उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। तहसील प्रशासन ने आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इस कार्रवाई के दौरान शिवकुमार तिवारी, भारतेंद्र चौबे, जियालाल यादव, वेद प्रकाश, राकेश कुमार, शहरयार, अजीज, राधेश्याम, अब्दुल खालिक, संदीप कुमार, राम सहाय और संतराम सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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