पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय ASJ-5 गैंगेस्टर कोर्ट सुलतानपुर द्वारा आरोपी राजेश शुक्ला पुत्र रामशिरोमणि शुक्ला नि0 शुकुलपुर थाना करौंदीकला जनपद सुलतानपुर । थाना करौंदीकला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 13/2002 धारा 506 भादवि व 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग दिनांक 06.01.2002 समय 12:40 बजे थाना करौंदीकला पर पंजीकृत हुआ जिसमें अभियुक्त राजेश शुक्ला द्वारा भौतिक एवं आर्थिक लाभ के लिये वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में विवेचक उ0नि0 श्री ए0बी0 सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना से साक्ष्य के क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 23.07.2002 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।












